मॉब लिंचिंग को लेकर कमलनाथ सरकार का अहम फैसला, पेश किया संशोधन विधेयक

7/18/2019 9:16:39 AM

भोपाल: गोरक्षा के नाम पर देश भर में मॉब लिंचिग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून बनाने जा रही है। जिसके तहत बुधवार को विधानसभा में गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया।



इस विधेयक को राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने विधानसभा में पेश किया। बिल में संशोधन के बाद गौवंश के परिवहन की अनुमति मिल जाएगी। इस दौरान अगर किसी ने गौ रक्षा के नाम पर किसी से मॉबलिंचिंग की घटना को अंजाम दिया तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं आरोपियों को तीन साल की सजा तक हो सकती है। गौवंश प्रतिशेध विधेयक संशोधन बिल में सरकार ने आरोपी के लिए सजा की प्रावधान भी रखा है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीले से लेकर तीन साल तक की सज़ा हो सकती है।



सरकार के इस बिल लाने के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एतराज़ जताया। विधायक यशपाल सिसोदिया ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि नए नियम की वजह से प्रदेश में गौवध की घटनाएं बढ़ जाएंगी। उन्होंंने कहा इसलिए हमारी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है।

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This news is Edited By meena