मंदसौर पुलिस का बारूद के ढेर पर छापा, रहवासी इलाके से बरामद हुए करीब 50 लाख के फटाके

10/4/2020 4:37:45 PM

मंदसौर( प्रीत शर्मा): एक पल के लिए ज़रा सोचिए कि आप जिस रहवासी क्षेत्र में निश्चिंत होकर और खुद को महफ़ूज़ समझकर रह रहे है। अगर वही पर बारूद का ढेर मिल जाये तो क्या हो ? स्वाभाविक तौर पर आप ऐसी तस्वीरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा ही एक मामला मन्दसौर से सामने आया है। जहां रहवासी इलाके में बने एक मकान से पुलिस ने करीब 50 लाख की कीमत के फटाके बरामद किए है। मन्दसौर के यशोधर्मन नगर थाना पुलिस द्वारा 1 अक्टूबर को शहर के मंगलम विहार में मारी गई रेड में शहरी क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जप्त करने में सफलता हासिल की है। 

थाने के टीआई जितेंद्र पाठक की माने को मुखबिर द्वारा मिली जानकारी पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी मिलते ही तहसीलदार नारायण नांदेड़ा को लेकर अल्ताफ गौरी नामक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई । छापेमारी के दौरान किटयानी में स्थिति मंगलम विहार के इस मकान से भारी मात्रा में फटाके पकड़े गए। फटाखे के बॉक्स इतनी मात्रा में थे की, दोपहर में हुई इस कार्रवाई को अंजाम देने में और फटाखे का सारा माल बेसमैंट से निकालकर कार्रवाई करने में पुलिस को देर रात तक का वक्त लगा। जानकारी के अनुसार इस दौरान करीब 120 से अधिक फटाखों के बॉक्स से पुलिस को 50 लाख से अधिक की कीमत के फटाखे जब्त करने में सफलता हासिल हुई।

ऐसे बनाये गए दो आरोपी
पुलिस द्वारा जिस घर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में फटाखे बरामद किए गए है। वो अल्ताफ नामक व्यक्ति का है। अल्ताफ से दीपावली पर फटाके का व्यापार करने वाले शहर के आनंद सुरा पिता बद्रीलाल सुरा ने मकान किराए से ले रखा था। जहां मकान में बने बेसमैंट में फटाखे रखे गए थे। इसलिए पुलिस द्वारा मकान मालिक अल्ताफ गोरी और आनंद सुरा को आरोपी बनाया गया है। इसमें अल्ताफ अब भी फरार है तो वही आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आनंद द्वारा बताया गया है कि वह यह फटाखे महाराष्ट्र के जलगांव के एक व्यापारी से लाया था। जिससे उसकी मुलाकात पिछली दिवाली पर इंदौर में हुई थी। आनंद सुरा इन फटाखों को होलसेल में बेचना चाहता था। जिसके लिए वह दीपावली से समीप मिलने वाले अस्थाई लायसेंस मिलने का इंतज़ार कर रहा था। किन्तु लायसेंस मिलने से पहले ही उसने निश्चित मात्रा से अधिक फटाखे खरीदकर उसका रहवासी क्षेत्र में भंडारण कर लिया। जिसपर इन आरोपियों पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्रवाई की है। टीआई द्वारा बताया गया है कि इस धारा में ही आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। 

आगे क्या ?
पुलिस द्वारा मामले में आरोपी बनाए गए आनंद सुरा को कोर्ट में पेश किया गया था। जिसका 6 अक्टूबर तक कोर्ट ने रिमांड दिया हैं । मामले में पुलिस अब फरार हुए मकान मालिक अल्ताफ की तलाश में जुटी हुई है। उधर पुलिस द्वारा आंनद की निशानदेही पर महाराष्ट्र के जलगांव के उस व्यापारी को पुलिस पकड़ने की तैयारी में है। जिसके द्वारा इतनी भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के मन्दसौर के व्यापारी को सामान दिया गया था।

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