MP में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, सारी रात जमकर हुई आतिशबाजी

11/8/2018 12:56:37 PM

भोपाल: बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया था और सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चला सकते थे। लेकिन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जनता ने बुधवार सुबह से पटाखे चलाने शुरू किए तो देर रात तक पटाखों की आवाज गूंजती रही। गुरुवार सुबह से भी पटाखे चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में आधी रात को पटाखे चलाने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि मध्यप्रदेश में एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है।



दिवाली से फैले प्रदुषण से भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर का घना आबादी वाला इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस ने कोई पुख्ता इंतजाम न करके महज एक अपील जारी की। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी को आदेश का पालन सख्ती से कराने को कहा था लेकिन सब बेअसर रहा। कोर्ट के आदेशानुसार आदेश की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाही की जानी थी।



कोर्ट ने पुलिस से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा था कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं हो सकती है और इसका उल्लंघन होने पर संबंधित थाना के एसएचओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी रोक दी गई थी।
 

ASHISH KUMAR

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