एक तरफा प्यार में चाकू से 22 वार कर की थी प्रेमिका की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

8/12/2018 10:50:31 AM

इंदौर : पलासिया इलाके में एकतरफा प्यार के चलते छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले इंजीनियर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सितंबर 2016 का है और दोषी इंजीनियर ने फोसबुक पर लड़की बन कर छात्रा से दोस्ती की थी।

बाद में छात्रा ने दोस्ती खत्म की तो वह उससे बात करने उसके घर पहुंचा और मां के सामने छात्रा पर चाकू से 22 वार किए। बेटी को बचाने आई मां पर भी उसने हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने घटना को विरल से विरलतम नहीं मानते हुए कहा उम्रकैद की सजा देना उचित होगा।

क्या था मामला ?
इंदौर के महू निवासी आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अमित उर्फ अथर्व पिता सुशील यादव ने 27 सितंबर 2016 को गीता नगर पलासिया स्थित कृष्णा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाली छात्रा प्रिया रावत पर चाकू से 22 वार किए थे। लोगों से बचने के लिए उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे वह घायल हो गया था।

पलासिया पुलिस ने इलाज के दौरान ही उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी दर्शा दी थी। ठीक होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था तभी से आरोपी जेल में है। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा ने आरोपी को उम्रकैद, पांच हजार रुपए जुर्माना, मृतका की मां पर हमले के आरोप में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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