OBC को 27% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले से MP सरकार को लगा झटका
2/26/2020 3:44:21 PM
जबलपुर: ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। इस मामलें में हाईकोर्ट प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ये जवाब हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आज कोर्ट में दिया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया मे ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण न देने की याचिका पर अब गुरुवार को विस्तृत सुनवाई होगी।
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण ना देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपने जवाब में कहा अगर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है तो ये कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा। कोर्ट में इस मामले संबंधी अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।