इंदौर में जारी हुई नई कोरोना गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेंगा और क्या होगा बंद

5/26/2021 11:35:26 AM

इंदौर(गौरव कंछल): जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल, सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इन आदेश के मुताबिक, शहर में किराने की खेरची दुकानें में ग्राहकों की आवाजाही नहीं होगी, ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी ही कर सकेंगी और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनो से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी। सियागंज, छावनी, मल्हारगंज, मालवा मिल सहित अन्य थोक बाजार भी बंद ही रहेंगे। इसी तरह फल-सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी सिर्फ चलाएमान ठेलों के जरिये ही फल-सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी और इन फल-सब्जी बेचने वालों को भी चोइथराम, निरंजनपुर या अन्य मंडियों से फल-सब्जी नहीं मिलेगी बल्कि प्रशासन ने इसके लिए 7 स्थान तय किए हैं, वहीं से इन्हें फल और सब्जी ले ठेलों के जरिए बेचना होगी। ये व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है कि संक्रमण दर को 5 फ़ीसदी से कम लाया जाए जिसके चलते अभी, 31 मई तक लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है।

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This news is Content Writer meena