पंचायत चुनाव को लेकर नई अधिसूचना जारी, कांग्रेस ने पूछा- क्या भाजपा सरकार चुनावों से डर रही है?

11/22/2021 11:32:56 AM

भोपाल(इजहार/प्रतुल): मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। इसके अनुसार, ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। सरकार के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

दरअसल, प्रदेश में पिछले काफी समय से पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच सरकार की तरफ से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया और उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी। आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मलित किए गए हैं।

परिसीमन निरस्ती को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल...
सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है? क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्व में ग्राम पंचायतों के किए गए परिसीमन को निरस्त कर दिया है?क्या भाजपा सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है?

 

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