शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने पर BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को नोटिस
5/17/2019 11:02:23 AM
जबलपुर: अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने के मामले बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा, चुनाव आयोग और भोजपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि भोजपुर विधानसभा से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी सुरेश पचौरी की ओर से दायर चुनाव याचिका में कहा गया कि बीजेपी विधायक सुरेन्द्र पटवा ने शपथ-पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। याचिका में कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पटवा ने 1983 में स्नातक होने की जानकारी दी है। इस बार शपथ-पत्र में वर्ष 1984 में स्नातकोत्तर होना बताया है।
याचिका में कहा गया कि कोई व्यक्ति एक साल में स्नातकोत्तर डिग्री कैसे हासिल कर सकता है। शपथ-पत्र में बैंक की बकाया राशि के बारे में भी गलत जानकारी दी गई है। कई मतदान केन्द्रों में ईवीएम और वीवीपैट की मतगणना में अंतर पाया गया, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की गई।