अब कैदियों को नहीं लाना पड़ेगा कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी पेशी

7/8/2018 11:35:02 AM

इंदौर :  इंदौर में अब कैदियों को पेशी के लिए जेलों से जिला कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इंदौर की जिला कोर्ट में शुक्रवार से पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की पेशी की शुरुआत हुई। अब धीरे-धीरे सभी कोर्ट रूम में इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। जिला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धारा 307 के तहत निरुद्ध दो कैदियों के बयान दर्ज कराए गए और वकीलों द्वारा सवाल जवाब भी किए गए।

शासकीय अधिवक्ता श्याम दांगी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की पेशी कराए जाने से धन और समय की बचत होगी। पहले विशेष परिस्थितियों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाती थी। अब यह व्यवस्था सभी कोर्ट में लागू की जा रही है। शासकीय अधिवक्ता इस व्यवस्था से पक्षकारों के वकील भी काफी खुश हैं।

suman

This news is suman