सरकार अगर सुन ले HC का आदेश, तो बच जायेगी MP की जीवन दायिनी मां नर्मदा

7/16/2019 2:07:11 PM

जबलपुर (विवेक तिवारी): मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा को बचाने के लिए हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं और ये आदेश नर्मदा की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। दरअसल प्रदेश के अनेकों नर्मदा तट पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नर्मदा मिशन ने एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में तिलवारा के तट के आसपास दयोदय तीर्थ जो अवैध निर्माण कर रहा था उसको आधार बनाया गया था। याचिका में तर्क दिया गया कि नर्मदा तट के 300 मीटर से आगे तक जहां पर भी हाई फ्लड लेवल यानी बाढ़ का पानी जाएगा, वहां तक किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता।



कारण साफ था, नर्मदा के उच्चतम स्तर पर जीव-जंतु भी रहते हैं जिन को नुकसान पहुंचा कर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इस याचिका पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस झा एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने आदेश दिया, कि यहां पर जो भी निर्माण हो रहा है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए , और कहीं भी इन नियमों के खिलाफ जा कर निर्माण कार्य नही हो किया जाए।



नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा मिशन लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। अब इस फैसले के बाद ये तय हो गया है की मध्यप्रदेश की जीवन दायनी पर किसी भी तरह की आंच नही आयेगी। हालांकि इस फैसले के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है की सरकार ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी।

Vikas kumar

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