31 विदेशी सहित 34 लोगों को अदालत उठने तक कारावास की सजा

8/11/2020 10:07:08 PM

भोपाल, 11 अगस्त (भाषा) कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का उल्‍लंघन करने के आरोप में भोपाल में पकड़े गये 31 विदेशियों सहित 34 लोगों को अदालत उठने तक कारावास की सजा सुनायी गयी और 5500 रूपये से 7,000 रूपये तक का जुर्माना किया गया।
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) स्नेहा सिंह की अदालत ने तंजानिया के 4, दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियरा लियोन के एक नागरिक सहित 10 वयक्तियों को उनके द्वारा अपराध स्‍वीकार किये जाने पर अदालत उठने तक कारावास की सजा सुनायी और 5500-5500 रूपये का जुर्माना लगाया।

त्रिपाठी ने बताया कि इन आरोपियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने भोपाल में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं जिला दंण्‍डाधिकारी भोपाल द्वारा जारी धारा 144 का उल्‍लंघन किया। उन पर 23 मार्च से 5 अप्रैल एक मस्जिद में रहने और धार्मिक कार्यक्रतों में शामिल होने का आरोप भी है।

उन्होंने कहा कि बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग सिंह कुशवाहा की अदालत में किर्गिस्‍तान के 12 नागरिकों को अपराध स्‍वीकार किये जाने पर अदालत के उठने तक कारावास की सजा सुनायी गयी तथा छह-छह हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सोमवार को ही न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी पुष्‍पक पाठक के न्‍यायालय में इन्‍डोनेशिया के 12 नागरिकों को भी ऐसी ही सजा दी गयी।
त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी 34 आरोपियों के विरूद्ध भादंवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा विदेशी नागरिक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला दर्ज किया गया था।


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PTI News Agency

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