मप्र : चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधित

11/5/2020 9:26:47 AM

भोपाल, चार नवंबर (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रदेश में चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन तथा बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगा दिया है।

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत: वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।’’
इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मिताों के सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है।

विज्ञप्ति के अनुसार, इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

राजौरा ने सभी जिला दण्डाधिकारी को नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिये अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किये जाने को कहा है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में प्रदेश की कानून-व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

चौहान ने कहा कि ऐसा करने पर ‘एक्सप्लोसिव एक्ट’ की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।


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