कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में अवैध निर्माण को तोड़ा गया

11/6/2020 1:34:03 AM

भोपाल, पांच नवंबर (भाषा) भोपाल नगर निगम ने बृहस्पतिवार को यहां खानूगांव इलाके में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में कथित रूप से बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया है।

फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ पिछले सप्ताह भोपाल में प्रदर्शन कर कोविड-19 महामारी के लिए लागू प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में मसूद सहित 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गैर कानूनी तरीके से खानू गांव स्थित मेरे कॉलेज के एक हिस्से को तोड़ दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यह दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।’’
वहीं, मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक का यह निर्माण अवैध था।
इस बारे में पूछे जाने पर नगर निगम भोपाल के सहायक इंजीनियर (बिल्डिंग परमिशन सेक्शन) ए के साहनी ने ‘भाषा’ को बताया, ‘‘मसूद ने लगभग 12,000 वर्ग फुट का अवैध निर्माण किया था, उसे जिला प्रशासन एवं नगर निगम भोपाल ने आज तोड़ दिया है। नगर निगम से बिना अनुमति के खानूगांव में यह अवैध निर्माण किया गया था।’’
गौरतलब है कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल के इक़बाल मैदान में 29 अक्टूबर को विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मौलवियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

इस मामले में मसूद और कुछ मौलवियों सहित दो हजार लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। इनके खिलाफ भादंवि की धारा 188 (एक लोकसेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया।

इसके बाद मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन और फ्रांस के झंडे को जलाने की घटना के तहत धार्मिक भावनाओं को उकसाने के आरोप में मध्य प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत बुधवार को एक और प्राथमिकी दर्ज की है।


पुलिस ने बताया, ‘‘धर्म संस्कृति समिति के डॉ दीपक रघुवंशी की शिकायत पर विधायक आरिफ मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत शहर के तलैया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।’’

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