लव जिहाद : विधानसभा में पेश हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

3/1/2021 11:03:50 PM

भोपाल, एक मार्च (भाषा) मध्य प्रदेश की भाजपा नीत सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सदन में पारित होने के बाद यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ की जगह लेगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विधेयक को सदन में पेश किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘यह पहला चरण है। अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। सदन ने इसे पेश करने की अनुमति दी है। सदस्य इसका अध्ययन कर सकते हैं और संशोधन दे सकते हैं।’’ मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौ जनवरी को इस ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को स्वीकृति प्रदान की थी। इस कानून के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।



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PTI News Agency

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