मप्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 21 लोगों पर रासुका

5/7/2021 8:24:19 PM

भोपाल, सात मई (भाषा) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लिप्त 21 व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया है।
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।’’ चौहान ने कहा, ‘‘किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।’’ उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ व्यक्तियों, उज्जैन जिले में आठ लोगों, जबलपुर जिले में दो व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका का प्रकरण दर्ज किया गया है।
चौहान ने कहा, ‘‘कालाबाजारी और अवैध विक्रय नहीं हो, इसके लिये प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं। एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बिक्री एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है।’’ उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुगमता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सकें।
वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि जिन 21 लोगों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के लिए रासुका लगाई गई है, वे 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े गये थे।


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