मध्य प्रदेश : सभी शासकीय कार्यालय सौ प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे

6/15/2021 11:24:41 PM

भोपाल, 15 जून (भाषा) मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

मालूम हो कि एक जून से शासकीय कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा रहे थे।

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी के दृष्टिगत कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में मंगलवार को नवीन दिशा-निर्देश जिलाधिकारियों को दिये हैं।’’
उन्होंने कहा है कि इन्हें जिला आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाये और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाये। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर यथोचित आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में मंगलवार को समीक्षा की गई।

चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है, ‘‘अब सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों के लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।’’
दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘‘सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी।’’
वहीं, जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे, जबकि सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा, सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे।

उनमें कहा गया है कि विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।

प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिये व्यापक जन-जागरुकता अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाल का जिला में पालन सुनिश्चित करायेगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।


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PTI News Agency

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