Bhaiya Is Back जमानत पर आए रेप के आरोपी BJP नेता ने शहर में लगवाए पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

4/12/2022 5:15:15 PM

जबलपुर(विवेक तिवारी): रेप के आरोप में एक रेपिस्ट हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने लगा। हाल यह रहा कि उसने जबलपुर शहर के कोने-कोने में बड़े-बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवा दिए और लिख दिया भैया इज बैक। अप्रत्यक्ष रूप से यह पोस्टर होल्डिंग और बैनर रेप पीड़िता को यह बताने के लिए काफी थे कि मैं लौट आया हूं, बच के रहो, इसके साथ ही रेपिस्ट ने नर्मदा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम भी आयोजित किए और वहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी बुलाया और उसके बैनर पोस्टर भी बकायदा सोशल मीडिया में वायरल किए गए। इसी आधार को लेकर पीड़िता ने रेपिस्ट की हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और नोटिस जारी करके पूछ लिया। आखिर शहर में पोस्टर क्यों? आखिर क्यों लिखा है भैया इज बैक क्या बताना चाहते हैं? आप किस बात का जश्न मना रहे हैं?

मध्यप्रदेश के जबलपुर में शादी के नाम पर रेप के आरोपी को जमानत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट छात्रा के साथ शादी के नाम पर रेप करने के आरोपी के पोस्टर देखकर नाराजगी व्यक्त की आऱोपी ABVP का पूर्व नेता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बेल पर छूटे आरोपी के पोस्टर ‘भइया इज बैक’ पर सवाल उठाए। जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि ये ‘भइया इज बैक’ बैनर क्यों है? आप क्या जश्न मना रहे हैं? इस पर CJI एन वी रमना ने आरोपी के वकील से कहा-ये ‘भइया इज बैक’ क्या है? अपने भइया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहे। इसी के साथ CJI एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली ने आरोपी शुभांग गोटियां को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है। पीड़िता के वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।



अगले हफ्ते कोर्ट फिर करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 18 अप्रैल को करेगा। दरअसल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती है। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी शुभांग गोटिया को जमानत दे दी थी। याचिका में पीड़िता ने कहा है कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों और गंभीरता को नहीं देखा। आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया। इसलिए आरोपी की जमानत रद्द की जाए। ये बताने के लिए कि आरोपी एक रसूखदार व्यक्ति है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए हैं। इनमें लिखा है ‘भइया इज बैक।

जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभांग गोटिया की दोस्ती पीड़िता से 2018 में कॉलेज के दौरान हुई थी जिसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़की ने पुलिस को बताया कि शुरुआती दोस्ती के बाद मामला प्यार में बदल गया। शुभांग उसे कई जगह घुमाने ले गया। एक दिन उसने मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है। उसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने गोटिया से शादी की बात की तो वह मुकर गया। ये भी आरोप लगाया कि वो गर्भवती हो गई तो इसका जबरन गर्भपात कराया गया। इसके बाद लड़की ने जबलपुर महिला थाना में उस पर रेप का केस दर्ज कराया।

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This news is Content Writer meena