आचार संहिता उल्लंघन मामले में संबित पात्रा को कोर्ट से राहत

3/20/2019 3:10:26 PM

भोपाल: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने पात्रा के खिलाफ भोपाल में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक के बाद अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 

बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भोपाल के एमपीनगर इलाके में नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर संबित पात्रा ने सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस की थी। जिसको लेकर कांग्रेस ने इसकी शिकायत एमपी नगर थाने में की और संबित पात्रा पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद उन्हें भोपाल जिला अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी माना था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पात्रा को आरोपी नहीं बनाया था। इसके ख़िलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा कोर्ट चले गए। मिश्रा ने CJM कोर्ट में केस दायर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए पुलिस को फटकार लगाई और संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया। 

जिसके बाद जिला अदालत ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस कार्रवाई को पात्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 

Vikas kumar

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