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अतिथि शिक्षक नियुक्ति में नियमों की अनदेखी! BRC ने कहा- BEO कर रहे हैं गुमराह

Thursday, Sep 24, 2026-02:08 PM (IST)

सिंगरौली (अंबुज तिवारी) : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अतिथि शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी समेत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से की गई है।

मैनुअल ज्वाइनिंग में नियम विरुद्ध मनमानी का है आरोप

पूरा मामला जिले के चितरंगी विकासखंड के प्राथमिक शाला बेलौही का है। शिकायतकर्ता प्रिया द्विवेदी ने प्राथमिक शाला बेलौही में पदस्थ शाला प्रभारी राजू कोल पर नियम विरुद्ध दूसरे अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग कराने का आरोप लगाया है। शिकायती आवेदन में बताया गया है कि प्रिया द्विवेदी सत्र 2024-25 व 2025-26 में बेलौही प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। सत्र 2026-27 में कियारीडाड़ से ललन प्रसाद विश्वकर्मा रेगुलर शिक्षक का स्थानांतरण बेलौही शाला में हो जाने के बाद पोर्टल पर स्थान रिक्त नहीं दिखने के कारण प्रिया द्विवेदी की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद ललन प्रसाद विश्वकर्मा को पुनः पूर्व स्थान कियारीडाड़ भेज दिया गया। जिसके बाद शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य और BEO ने मिलकर रिक्त स्थान पर नए अतिथि शिक्षक शिवसागर सिंह की ज्वाइनिंग करा दी।

खंड स्रोत समन्वयक ने कहा गुमराह कर रहे हैं BEO

प्रिया द्विवेदी की शिकायत पर 17 सितंबर को बीईओ मिश्रीलाल सिंह ने चितरंगी खंड स्रोत समन्वयक को जो पत्र लिखा था। उसे BRC ने गुमराह करने वाला बताया है। इस पत्र मे बीईओ ने शाला में पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक प्रिया द्विवेदी की ज्वाइनिंग कराकर अवगत कराने के लिए कहा था। चितरंगी BRC एलडी यादव ने बताया कि अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य और वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन है। BEO संबंधित को पत्र लिखने के बजाय मुझे पत्र लिख कर शिकायतकर्ता को गुमराह कर रहे हैं

चितरंगी BRC की उक्त बातों से अब इस नियुक्ति में BEO की अनौपचारिक भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी से भी फोन संपर्क साधने की कोशिश की गई। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल शिकायतकर्ता ने जांच की मांग कर गलत तरीके से नियुक्ति का आरोप लगाते हुए अतिथि शिक्षक शिवसागर सिंह को हटाने की मांग की है।

BEO के इशारे पर संकुल प्राचार्य ने किया लोकशिक्षण संचालनालय के दिशानिर्देश का उल्लंघन!

दरअसल सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संकुल पप्राचार्यों के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 24 अगस्त को जारी इस निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी अतिथि शिक्षक ने सत्र 2025-26 में शाला में कार्यरत था। तो उस पैनल पर रिक्त जगह में नियुक्ति के लिए उसे पहले आमंत्रित किया जाएगा।


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Content Writer

meena

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