SC ने कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार सवेरे साढ़े 10 बजे तक के लिए की स्थगित

3/18/2020 7:03:37 PM

नई दिल्ली/भोपाल: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश को ठुकराते हुए टिप्पणी की कि विधानसभा जाना या नहीं जाना उनपर (विधायकों) निर्भर है, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और कहा कि वह विधानसभा द्वारा यह निर्णय करने के बीच में नहीं पड़ेगी कि किसके पास सदन का विश्वास है लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना है कि ये 16 विधायक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें।

इसी बीच पीठ ने इन विधायकों का चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश यह कहते हुए ठुकरा दी कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। यही नहीं, पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को भी इन बागी विधायकों से मुलाकात के लिए भेजने से इंकार कर दिया। पीठ ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नौ विधायकों के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई बृहस्पतिवार को सवेरे साढ़े 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बागी विधायकों से मिलने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से मिलने की अनुमति मांगी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमने भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

Jagdev Singh

This news is Edited By Jagdev Singh