9वीं से 12वीं तक के छात्रों के इस डेट को खुलेंगे स्कूल, जानिए क्या होगें नियम

9/9/2020 11:46:04 AM

भोपाल: कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जाने की इजाजत दी है। इसमें सभी को स्कूलों में जाना अनिवार्य नहीं है यह एक स्वैछिक अनुमति होगी। इस संबंध में आज सरकार ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दी है जिसके तहत 21 सितंबर 2020 से कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रों को यह अनुमति दी जाएगी।

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 21 सितंबर से शुरू होने वाले स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय का कहना है कि स्कूल अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोरोना को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके तहत ही स्कूलों में एंट्री मिलेगी।

  • सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए क्लेसस अलग-अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी।
  • टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी।
  • कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी।
  • स्कूलों को ऑनलाइन लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी।
  • स्कूल खोलने से पहले पूरे परिसर, क्लासरूम, लेबोरेट्री, बॉथरूम को सैनिटाइज करवाना होगा।
  • जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर यूज किया गया था, उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज करवाना होगा।
  • स्कूल में सिर्फ 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ही आ सकेगा। 
  • सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के तापमान की जांच के लिए स्कूल गेट पर थर्मल गन होना जरुरी हैं।
  • स्कूल में लगातार हाथ धोने, मास्क लगाने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और थूकने जैसी बातों का भी ध्यान रखाना होगा।
  •  बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी जरुरी होगी
     

 


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meena

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