भिंड में बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर लगाई धारा-144, नकल पर कसेगी लगाम

2/19/2022 4:31:00 PM

भिंड (योगेंद्र सिंह): भिंड कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के टाइम को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भी धारा 144 लगा दी है। उन्होंने नकल रहित परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सोशल मीडिया पर धारा 144 लगाई है। इसके तहत उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, सूचना, वीडियो, पर्चा आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करने से रोक लगाई है। कलेक्टर की ओर से आदेश 17 फरवरी को ही जारी किया गया था। जिसे जनसंपर्क अधिकारी की ओर से शनिवार को मीडिया के बीच साझा किया गया है।

निष्पक्ष एग्जाम के लिए धारा का सहारा

दरअसल भिंड जिला बोर्ड परीक्षाओं में नकल के लिए हमेशा बदनाम रहा है। तत्कालीन कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के समय 2016 से परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसी गई थी। जिसका परिणाम यह रहा कि भिंड से नकल का नामोनिशान मिट गया। लेकिन शिक्षा माफिया अभी भी नकल कराने की जुगत में लगे रहते हैं। जिसके चलते ही वर्तमान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने भी परीक्षाओं को नकल रहित सम्पन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने धारा 144 लगााई है, जो बोर्ड परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी।

ग्रुप एडमिन को माना जाएगा जिम्मेदार

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आसामाजिक और शरारती तत्व परीक्षा के संबंध में भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। ऐसे में इन लोगों पर धारा 188, परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी सचेत रहें और परीक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार की भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें। ना केवल पोस्ट शेयर करने वाले बल्कि उसको लाइक और फॉरवर्ड करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन को भी चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार के संदेशों को रोकने की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी।

Devendra Singh

This news is News Editor Devendra Singh