MP में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू, लागू रहेगी धारा 144

2/15/2019 11:04:44 AM

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगी। कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे के आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जाएगी। 
 



 

आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।



18 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र 
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। सत्र सिर्फ 4 दिन का होगा जो 21 फरवरी तक चलेगा। 4 दिन के इस सत्र में मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले 4 महीने के लिए बजट पेश किया जाएगा।

 

 

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