परीक्षा की तारीख बदलने हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों को झटका, 1 नवंबर को ही होगा ADPO एग्जाम
Monday, Oct 26, 2026-09:03 PM (IST)
जबलपुर (विवेक तिवारी) : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) परीक्षा की तारीख बदलने की मांग को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निखिल भारद्वाज सहित पांच अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर बताया था कि आयोग ने परीक्षा की तारीख बदलकर 1 नवंबर 2026 कर दी है, जबकि इसी दिन IBPS की स्पेशलिस्ट ऑफिसर (लॉ ऑफिसर) मुख्य परीक्षा भी निर्धारित है। इससे दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा को छोड़ने की स्थिति बन रही है। MPPSC की ओर से अधिवक्ता जयदीप बंसल ने बताया कि अदालत ने मामले में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, MPPSC ने 10 मार्च 2026 को ADPO भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए परीक्षा की तारीख 18 अक्टूबर निर्धारित की थी। बाद में आयोग ने पदों की संख्या 17 से बढ़ाकर 107 की और 7 सितंबर को शुद्धिपत्र जारी कर परीक्षा की तारीख 1 नवंबर कर दी। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि IBPS ने 16 जनवरी को ही अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसमें लॉ ऑफिसर मुख्य परीक्षा की तारीख 1 नवंबर तय थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और रोजगार के समान अवसरों का हवाला देते हुए परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की थी। अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल और अभ्यावेदन भेजने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में MPPSC को परीक्षा की तारीख बदलने का निर्देश देने के साथ प्रवेश पत्र जारी करने पर रोक और परीक्षा स्थगित करने की अंतरिम राहत भी मांगी गई थी। अभ्यर्थियों ने अपने पक्ष में पुराने न्यायिक फैसलों का हवाला भी दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ADPO परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं हुआ है और परीक्षा 1 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। दोनों परीक्षाओं की तारीख एक होने से उन अभ्यर्थियों के सामने अब भी असमंजस बना हुआ है, जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं।

