शिवराज सरकार ने लॉकडाउन में हटाए 400 संविदा कर्मचारी, अब रोजी रोटी के पड़े लाले

5/8/2020 3:06:18 PM

भोपाल: कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन जारी है जिसके चलते आमजन से लेकर मध्यवर्ग के लिए रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस दौरान शिवराज सरकार  400 संविदा कर्मचारियों को हटा दिया है। इनमें से अधिकांश कर्मचारी कोरोनो ड्यूटी में तैनात थे। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए इन कर्मचारियों के परिवार के सामने खाने के लाले पड़ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की मांग की है। वहीं मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन कर्मचारियों को पंचायत विभाग की ही अन्य योजनाओं में संविलियन करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि ऐसा न किया गया तो संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलन करेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के 4 मई को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार जिला पंचायत आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानुपर, रायसेन, राजगढ़, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी,छतरपुर, छिन्दवाडा, दमोह, दतिया, देवास, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, पन्ना, सिंगरौली, टीकगमढ़ और उमरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के संविदा सेवकों की सेवा समाप्ति के लिए कहा गया। यह कर्मचारी 2010-11 से वॉटरशेड मिशन में कार्य कर रहे थे। ये कर्मचारी पिछले 8-10 सालों से कार्यरत थे। इनमें उपयंत्री, ब्लॉक समन्वयक एवं अन्य जिला स्तरीय अमला शामिल हैं। कोरोना संकट में इन जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड 19 के तहत कलेक्टर ने लगाई थी।

खोखलें साबित हो रहे हैं सरकार के दावे
बताया जा रहा है एक साल में लगभग 1000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हटाए गए हैं। जबकि सरकार की तरफ से हमेेशा दाबा किया जाता है कि वह संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश में हाल ही में राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी में बालिका छात्रावास ग्राम इंदौर में संविदा पर कार्यरत सहायक वार्डन राखी शर्मा को उसकी वार्डन ने ही हटाने के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य विभाग के दमोह जिले में डॉक्टर ने एक संविदा पैरामेडिकल स्टाफ के फर्मासिस्ट को तहसीलदार से मिलकर धारा 151 लगवाकर जेल भिजवा दिया, जबकि धारा 151 में जमानत का प्रावधान है। 

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