फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम सुनवाई: बीजेपी के वकील ने कहा- बागी MLA वापस भोपाल नहीं आएंगे

3/18/2020 3:37:50 PM

भोपाल/नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने उप चुनाव तक शक्ति परीक्षण टालने की मांग की है। इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए बागी विधायकों के इस्तीफों के मामले में जांच की आवश्यकता है। इससे पहले सीएम कमलनाथ ने अपना पक्ष रखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उसने उप चुनाव तक शक्ति परीक्षण टालने की मांग की है। चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण की जरुरत है, कमलनाथ सरकार एक दिन भी सत्ता में नहीं रह सकती क्योंकि वह बहुमत खो चुकी है।


भाजपा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि बागी विधायक वापस भोपाल नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को स्पीकर पर भरोसा नहीं है। वे बेंगलुरु से भोपाल नहीं आना चाहते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विधायिका के काम में दखल नहीं देना चाहते हैं लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर विधायक बंधक तो नहीं हैं। हमें यह तय करना है कि विधायक अपनी इच्छा से काम कर सकें। अदालत ने कहा कि बहुमत किसके पास है हम यह तय नहीं करेंगे।

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