प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रैगिंग ली तो 3 साल नहीं मिलेगा एडमिशन

6/13/2019 12:21:05 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार स्कूल कॉलजों में रैगिंग रोकने के लिए कड़े प्रावधान करने जा रही है। जिसके लिए राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस एक्ट को आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस एक्ट में नए प्रावधान लागू किए जाएंगे जिनमें अगर कोई छात्र शुरुआती जांच में ही रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगले तीन साल तक आरोपी छात्र को देश के किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं मिलेगा।



प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट में एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट से ही ज़मानत का प्रावधान भी होगा। रैगिंग के मामले में मध्य प्रदेश के कॉलेजों की स्थिति बेहद खराब है। पूरे देश में यूपी के बाद मध्य प्रदेश में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

meena

This news is meena