चूड़ी वाले की पिटाई मामला: इंदौर हाई कोर्ट से तस्लीम को मिली जमानत

12/7/2021 3:33:27 PM

इंदौर(सचिन बहरानी): चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को मध्य प्रदेश की मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली। मामले में तस्लीम की जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली। बता दे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलन्त सिंह ने तस्लीम की और से मुकद्दमें की पैरवी की। जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल ने की।

गौरतलब है कि 22अगस्त 2021 को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मारपीट करने वालों के ख़िलाफ़ पहले अपराध दर्ज हुआ था। बाद में तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने पिटाई करने वाले 4  लोगों पर मारपीट का पहले केस दर्ज किया जिसमें हाई कोर्ट से पहले ही सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है बाद में फिर पुलिस ने तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।

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