अयोध्या फैसले से पहले भोपाल कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा, धारा 144 लागू

11/6/2019 11:26:44 AM

भोपाल: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भोपाल में धारा 144 लागू करने के बाद जिलाधिकारी तरूण पिथोड़े ने एक और कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसते हुए आपत्तिजनक, भड़काऊ, किसी संप्रदाय विशेष को टार्गेट करते संदेश, तस्वीर, वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



वहीं किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत संदेश डाले जाने पर उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। यदि किसी भी व्यक्ति के वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री भेजी जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस दी जाए।

जारी किया कंट्रोल रूम का नंबर
पब्लिक की सुविधा के लिए तरुण पिथोड़े ने पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक मैसेज आते ही तुरंत इसकी जानकारी 7049106300 नंबर पर देनी होगी।

बता दें कि इससे पहले जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया था। इसके अलावा कलेक्टर ने जिला पुलिस को संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। अब अगले 2 महीने तक भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी। जबकि इस दौरान जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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