माखनलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को अदालत में पेश होने का आदेश, SC में लगाई अग्रिम जमानत अर्जी

7/30/2019 4:04:40 PM

भोपाल: राजधानी भोपाल के विशेष न्यायाधीश ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को बुधवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा  है कि अगर वह अदालत में पेश नहीं होते तो उनकी निजी संपत्ति कुर्क की जाएगी।



इससे पहले वह फरार चल रहे कुठियाला अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में उन्हें दस जुलाई को हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। ईओडब्ल्यू उन्हें तलसाशते हुए दिल्ली पहुंची। क्योंकि ईओडब्लयू रिकॉर्ड में प्रो. कुठियाला का पता दिल्ली के राजौरी गार्डन का था, जिसमें मकान नंबर जेसी-2 एफ राजौरी गार्डन, दिल्ली दर्ज है। जांच के लिए पहुंची टीम को इस नंबर का मकान नहीं मिला। तलाशने के बाद टीम को 26 एफ मकान नंबर मिला। टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि उक्त मकान भल्ला का है। भल्ला ने पुलिस को बताया कि वे प्रो. कुठियाला को नहीं जानते।



इतना ही नहीं कुठियाला द्वारा 1994 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीडर मास कम्युनिकेशन के लिए जो आवेदन किया था, उसमें भी उन्होंने यही फर्जी पता लिखा था। ईओडब्ल्यू अब नए सिरे से उनके पते ठिकाने तलाशने में जुट गई है।



गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में कुठियाला के कुलपति रहने के दौरान अवैध नियुक्तियों- वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी- भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में स्थानीय न्यायालय द्वारा कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका 22 जून को खारिज कर दी गई थी। वर्तमान में प्रो. कुठियाला हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष हैं।



सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर
प्रो. बीके कुठियाला ने हाईकोर्ट जबलपुर से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होनी है। प्रो. कुठियाला गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अदालतों में याचिका-आवेदन पेश कर रहे हैं। अब तक जिला अदालत और उच्च न्यायालय में कुठियाला के खिलाफ ही निर्णय आया है।



जिला अदालत ने फरार अपराधी घोषित कर रखा हैं। उन्हें 31 अगस्त तक जिला अदालत में पेश होना हैं। वारंट के आधार पर अब ईओडब्ल्यू ने कुठियाला की गोपनीय तरीके से तलाशी शुरू कर दी हैं।

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