सिल-बट्‌टे से सिर कुचलकर कर डाली युवक की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

12/29/2018 4:20:32 PM

छतरपुर: घर के अंदर सिल बट्टे से सिर कुचल कर निर्मम हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के आरोप में उम्रकैद के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। 

 

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि,  26 नवंबर 2015 को सुबह करीब 9 बजे फरियादी जागेश्वर कोरी का भाई भोला कोरी गांव के ही रामा पटेल के यहां मजदूरी करने की बात कहकर गया था। जागेश्वर को सूचना मिली कि उसके भाई भोला की हत्या हो गई है। शव कैलाश पटेल के घर के सामने नीम के चबूतरे पर पड़ा है। कैलाश पटेल के घर के अंदर तरफ से बाहर तक घसीटने के निशान बने हैं। कैलाश पटेल घर पर नहीं है। जागेश्वर ने मौके पर जाकर आस-पास के लोगो से पूछताछ की। पता चला कि रात करीब 12 बजे कैलाश पटेल ने सिल बट्टे से पीट पीटकर भोला की बेरहमी से हत्या की है और शव को बाहर फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कैलाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 



 

दोषी करार दिया
विशेष लोक अभियोजक विश्वनाथ नायक ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए पक्ष रखा और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील कोर्ट से की। विशेष न्यायाधीश डीएन मिश्र की कोर्ट ने आरोपी कैलाश को भोला की हत्या करने के आरोप का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन करावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। 

 

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