नाकामयाब नसबंदी ऑपरेशन करने पर छत्तीस हजार रुपए देने के आदेश

6/11/2018 5:50:45 PM

बड़वानी : उपभोक्ता फोरम ने महिला के नसबंदी ऑपरेशन विफल होने पर इंश्योरेंस कंपनी को 30 हजार रुपए और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को छह हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार उपभोक्ता फोरम बड़वानी के पीठासीन सदस्य महेश चंद्र शर्मा एवं सदस्य अंजना जैन ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी शाखा इन्दौर को परिवादी को एक माह के अंदर 30 हजार रुपये और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी को सेवा में कमी के कारण पांच हजार तथा वाद में हुए व्यय के एक हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।

जानकारी के मुताबिक ग्राम राजपुर निवासी सपनाबाई ने 19 फरवरी 2007 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में नसबंदी आपरेशन करवाया था। आपरेशन के पश्चात् परिवादी का नसबंदी आपरेशन विफल हो गया। शासन के नियमानुसार नसबंदी होने पर हितग्राहियों का परिवार कल्याण बीमा किया जाता है। उसी के अनुसार परिवादी ने बीमा की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, परन्तु बीमा कंपनी ने परिवादी से बीमा पालिसी मांगी। इस पर परिवादी ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि चूंकि पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर बनी होती है अत: परिवादी के पास पॉलिसी होना संभव नही है। पॉलिसी न होने से बीमा कंपनी ने परिवादी को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी। जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी से उस आधार को न मानते हुए परिवादी को उक्त राशि देने का आदेश पारित किया है।

 

 

rehan

This news is rehan