डकैती मामले में अबु फैजल सहित तीन सिमी आतंकियों को उम्रकैद

6/22/2018 2:13:52 PM

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यायालय ने सिमी सरगना अबु फैजल सहित स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के तीन आतंकियों को मंदसौर जिले के पिपल्या मंडी में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखा में डकैती डालने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने मामले की सुनवाई के बाद कल अबु फैजल, मोहम्मद इकरार और मोहम्मद साजिद को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 1 जून 2010 की शाम को मंदसौर के पिपल्या मंडी में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखा में जाकिर, मोहम्मद असलम, शेख मुजीब, मोहम्मद एजाजुद्दीन, अबु फैजल, मोहमद इकरार और मोहम्मद साजिद हथियारों के साथ घुस गये और बैंक कर्मचारियों से मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया। आतंकियों ने बैंक में रखे कटे फटे 84 हजार रुपये और 16,339 रुपये नगद लूट लिये थे। इस मामले में पिपल्या मण्डी पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद आतंकियों के खिलाफ डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और विधि विरुद्ध कार्यकलाप का अपराध कायम कर अदालत में चालान पेश किया था। इनमें से तीन आतंकी पुलिस मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। 

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