MP में 26 दिसंबर के बाद नहीं हो सकेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले

12/18/2018 10:38:58 AM

भोपाल: मध्यप्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को बिना अनुमति हटाने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा था कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार कई अधिकारियों का तबादला कर सकती है। इनमें उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात हैं या जो बीजेपी सरकार के चहेते रहे हैं।
 मतदाता सूची का होगा काम
मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होना है। 26 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के दावे-आपत्ति का कार्य शुरू हो जाएगा। 25 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे और 11 फरवरी के पहले इनका निराकरण किया जाएगा। 18 फरवरी तक मतदाता सूची की तैयारी कर 22 फरवरी को अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होंगे। 



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के काम में कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी व शिक्षक मिलकर 70 हजार से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

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