ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में हेराफेरी करने वाले आरोपियों को सजा

12/31/2018 11:09:09 AM

छतरपुर: जिला नौगांव अदालत ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में लोड माल में हेरा फेरी करने वाले दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) गिररज प्रसाद गर्ग ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त धर्मेद और मनोज को दोषी पाए जाने पर तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार चंद्रप्रकाश ने हरपालपुर थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक हरपालपुर बस स्टैण्ड के पास दाल मील संचालित करता है। उसने एक ट्रक भाड़ा 155 रुपए प्रति क्विंटल तय कर उल्लास नगर के लिए मटर लोड कराने के लिए मंगाया था। ट्रक में साढ़े तीन लाख की 16 टन मटर लाद कर 8 अप्रैल 2007 को ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक से उल्लास नगर के लिए रवाना किया था। ट्रक जब 14 अप्रैल संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचा तो उसे शंका थी कि उसका माल खुर्द बुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र और मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

 

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