''महिला दिवस'' मासूम को मिला इंसाफ, रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

3/8/2019 6:38:13 PM

भोपाल: 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर जहां महिलाओं के आत्मसम्मान और रक्षा के लिए पूरा देश महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। वहीं बुरहानपुर के जिला न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामला बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहद का है। जहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन साढ़े तीन साल की एक मासूम बच्ची लापता हो गयी थी। उसके साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को गांव के ही समीप नाले में फेंक दिया था।


 

महिला दिवस के दिन सुनाई फांसी का सजा
शुक्रवार (8 मार्च) को बुरहानपुर जिला अदालत ने आरोपी विजय उर्फ़ पिटया (35साल) को पास्को एक्ट व हत्या के आरोप का दोषी ठहराते हुए इस जघन्य मामले मे फांसी की सजा सुनाई है।  पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि '15 अगस्त को उक्त  बच्ची को गांव का ही आरोपी विजय उर्फ पिंट्या उठाकर ले गया था। आरोपी की कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है।'
 


ये है पूरी घटना
बता दें, बालिका को उसके घर के आगंन से ले जाई गई  थी। साढ़े 3 वर्षीय बालिका का निर्वस्त्र व लहुलहान शव तीन दिन बाद मिलने से सनसनी फैल गयी थी। चिकित्सक ने मृतका के प्राइवेट पार्टस में भी चोट के निशान पाये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या होना कहा गया। मृतका शव तीसरे दिन शनिवार को गांव से डेढ़ किमी दूर झाड़ियों में मिला। बुरहानपुर के जिला पुलिस अधीक्षक कमलेश श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी विजय को धर दबोचा। पुलिस ने जांच उपरांत पाक्सो एक्ट के तहत सहित विभिन्न धाराओं व दुष्कर्म की धारा में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।

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