CG के बाद MP में भी CBI के प्रवेश पर लग सकती है रोक, प.बंगाल में भी है बैन

1/13/2019 4:37:28 PM

भोपाल: आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी सीबीआई पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर उच्च स्तर पर मंथन किया जा रहा है। यदि कमलनाथ सरकार सीबीआई पर रोक लगाने में कामयाब हो जाती है तो प्रदेश में किसी भी मामले में सरकार, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अनुमती लिए बिना सीबीआई कार्रवाई नहीं कर सकती। 


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कई राज्य लगा चुके हैं रोक 

सीबीआई पर मध्यप्रदेश के अलावा आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी रोक लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन पहले ही सीबीआई की सीधी एंट्री पर रोक लगा दी। मध्यप्रदेश सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य में सीबीआई की सीधी एंट्री रोकने के लिए कई बार चर्चा हो चुकी है। संभव है कि कुछ दिनों में इसके लिए दिल्ली में विशेषज्ञों से  भी चर्चा की जाएगी।

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क्या कहते हैं नियम ? 

सीबीआई, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के जरिए बनी हुई एक संस्था है। इस अधिनियम की धारा-5 के अनुसार देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को किसी भी प्रकार की जांच के लिए अधिकार दिए गए हैं। लेकिन धारा-6 में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की बिना अनुमति के सीबीआई किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती। इसके लिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सरकार से अनुमति लेनी ही होगी। 


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दरअसल कांग्रेस को आशंका है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई का गलत उपयोग किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई प्रदेश में कोई भी कदम नहीं उठा सकेगी। लेकिन जो जांच पहले से ही चल रही हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 


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Vikas kumar

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