धार्मिक भावना भड़काने वाले कांग्रेस के मुस्लिम विधायक की मुश्किलें बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

11/7/2020 6:43:46 PM

भोपाल(इजहार हसन खान): भोपाल जिला अदालत ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं को तहत मामला दर्ज हुआ था। एफ आई आर के बाद आरिफ मसूद ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

बता दें, आरिफ मसूद ने भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसमें हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। प्रदर्शन के दौरान आरिफ ने  फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था। इस दौरान दिए भाषण में मसूद ने कहा था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार फ्रांस दूतावास को कहे कि वो मुस्लिम विरोधी रुख को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग के उल्लंघन में मामला दर्ज किया था लेकिन बाद लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की गई थी।



इसके बाद आरिफ मसूद ने शुक्रवार को जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। जिस पर आज शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की। इसमें कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रकरण की केस डायरी प्रतिवेदन के साथ पेश की लेकिन कोर्ट ने आरिफ मसूद की जमानत की याचिका खारिज कर दी

 

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