महाकाल के प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो पर विवाद, हाईकोर्ट ने मंदिर समिति को दिया 3 महीने का समय

4/27/2024 1:44:53 PM

उज्जैन (विशाल सिंह): विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो बुधवार को कोर्ट में जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने केस की सुनवाई की। इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को मंदिर समिति को ही तीन महीने में मामले का निराकरण करने का समय दिया है।

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ये है पूरा मामला

19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्रीमहंत योगानंद, ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र, गुरु श्री स्वामी राधाकान्ताचार्य जी महाराज श्री दुर्गाशक्ति पीठ ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और ऊँ छापने को गलत बताया गया। इसे हटवाने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया था।

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प्रसादी खाने के बाद लोग पैकेट कूड़े में फेंक देते है

कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अभीष्ट मिश्र ने बताया कि भक्तों को जो प्रसाद बांटा जाता है उसके डिब्बे पर महाकाल मंदिर का शिखर, जिसमें ॐ और शिखर के मध्य में नागचंद्रेश्वर मंदिर का फोटो लगा है। लोग प्रसाद खाने के बाद पैकेट को खाली करके डस्टबिन में फेंक देते है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में लाखों डिब्बे भेजे गए, जो बाद में कूड़ेदान में फेंक दिए गए। धर्म के मुताबिक यह अनुचित है।

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दूसरा तर्क देते हुए कहा गया कि वैष्णो देवी और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल (Golden Temple) के प्रसाद में भी कोई चित्र नहीं रहता है। मंदिर के अधिनियम में भी कही नहीं लिखा कि डिब्बे को कैसे रिसाइकिल करेंगे।

इस मामले में बुधवार को जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने सुनवाई की और  शुक्रवार को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को समस्या का हल करने को कहा। इसके लिए मंदिर समिति को 3 महीने का समय दिया है।


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meena

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