कोर्ट ने एक आदिवासी युवती को 15 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति, जानिए पूरा मामला

6/5/2021 10:00:34 PM

इंदौर(सचिन बहरानी): मध्यप्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने एक आदिवासी युवती को 15 सप्ताह के बच्चे का गर्भपात कराने की अनुमति दी है। दरअसल इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की आदिवासी युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने सहित अपहरण कर भोपाल ले जाने के मामले में पुलिस ने पिछले दिनों एक प्रकरण दर्ज किया था। इस दुष्कर्म से युवती गर्भवती हो गई।  इसके बाद युवती ने गर्भपात की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया गया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए युवती को गर्भपात की अनुमति दी है।

अधिवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले शादाब नामक युवक द्वारा युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद युवती को 15 सप्ताह का गर्भ हो जाने के बाद पीड़िता द्वारा अधिवक्ता से संपर्क कर कोर्ट में याचिका के माध्यम से राहत देने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से 7 दिनों में ही संज्ञान लेकर युवती को राहत दी गई है। इधर युवती के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए न्यायालय के आदेश पर पहले मेडिकल बोर्ड का गठन होने के बाद 10 जून के बीच गर्भपात की अनुमति दी गई है। हालांकि अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि भ्रूण की डीएनए जांच की जाए।

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