नाबालिग से दुष्कर्म में कोर्ट का कड़ा फैसला, 51 साल जेल में कैद रहेगा दोषी

3/17/2021 7:04:24 PM

सुसनेर: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सुसनेर में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने अलग अलग धाराओं के तहत 51 साल की सजा के साथ साथ 13000 का जुर्माने की सजा सुनाई है। सुसनेर में यह पहला मौका है जब न्यायालय ने किसी दोषी को 51 साल की सजा सुनाई हो।

मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना नलखेडा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 30/03/19 को सुबह छः बजे वह गेंहू काटने अपने खेत पर चला गया था। वे अपनी 15 वर्षीय बेटी को खाना बनाने के लिए घर पर अकेली छोड़ कर आए थे। जब वह दोपहर 12 बजे तक भी खाना लेकर नहीं आई तो उन्होंने घर आकर देखा तो लड़की गायब थी। आस पड़ोस से पूछताछ की तो पड़ोसी ने बताया कि बेटी को बस स्टैंड पर देखा था। सारी रिश्तेदारी में पता करने पर कोई पता नहीं चला बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को भगाकर ले गया है। पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ निकाला और उसने बताया कि वह उज्जैन देवास गेट बस स्टेण्ड पर खड़ी थी रात हो गई थी मेरे पास पैसें नही थे आरोपी मेहरबान उर्फ हरीश बेलदार पिता काशीराम आयु 34 साल निवासी देवराखेडी थाना भैरवगढ उज्जैन आया और उसे बहला फुसलाकर ले गया। जिस पर थाना नलखेडा में विभिन्न धाराओं 363,366,342,344,376(2)(एन),376(2)(आई)भादवि तथा 3/4,5(एल)/6 पोक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसी मामले में बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई हैं।

माननीय न्यायाधीश ने कुछ इस तरह की सजा सुनाई

क्रमांक         धारा     सजा कारावास         जुर्माना

01        363 भादवि  5 साल सश्रम कारावास   1000 रू जुर्माना
02       366 भादवि   5 साल सश्रम कारावास   1000 रू जुर्माना
03     506(2) भादवि 01 साल सश्रम कारावास 1000 रू जुर्माना
04     पोक्सों एक्ट 3/4       20 साल सश्रम कारावास 5000 रू जुर्माना
05     पोक्सोंएक्ट 5(एल)/6    20 साल सश्रम कारावास 5000 रू जुर्माना

माननीय न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय में लेख किया है कि उक्त सजायें अभियुक्त को एक साथ भुगताई जायेगी। उक्त प्रकरण में विशेष योगदान आर 230 आशीष सोनी व तत्कालीन आर 122 हेमंत सिसोदिया व आर 58 देवेंद्र गुर्जर का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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