दमोह उपचुनाव: थम गई वोटिंग, अब 2 मई को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

4/17/2021 7:36:44 PM

दमोह: कोरोना संकट के बीच आज मध्य प्रदेश की दमोह विधान सभा सीट पर उपचुनाव है। यहां सुबह सात बजे से मतदान जारी है। मतदाता वोट देने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं, 9 बजे तक 8.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं 11:30 बजे 21.43 फीसदी मतदान हो चुका था। वहीं दोपहर 1 बजे तक 37.21% मतदान हुआ, तो वहीं शाम 5 बजे 56% तक मतदान दर्ज किया गया। 

कोरोना गाइडलाइन के तहत ही हो रहा मतदान
कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। मतदान शाम 7 बजे तक हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूरी विधानसभा में 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मास्क, ग्लब्ज, पानी, सेनेटाइजर और तापमान लेने की व्यवस्था की गई। बता दें कि दो महिलाओं सहित 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। 





मतदान के लिए मॉकपोल सुबह 5 बजे हो गई थी इसके बाद मशीन सील करने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को समय लगा। इस कारण कई केंद्रों पर मतदान करीब 40 मिनट देरी से शुरू हो सका। वहीं, 240 आमचौपरा मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आई। इससे मतदान देर से शुरू हुआ। वहीं कुछ केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों के देरी से आने के कारण वोटिंग शुरू होने में देरी हुई।



कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि दमोह विधानसभा उप निर्वाचन में वे अपने मतधिकार का उपयोग करें। मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर। शुक्रवार को स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को ईवीएम, VVPAT सहित अन्य सामग्री देने के बाद 359 मतदान केन्द्रों के लिये पुलिस बल के साथ रवाना किया गया था।



ये आईडी प्रूफ होने जरूरी
कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए इसके लिए इसके लिए आयोग ने मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्य किया है। तरूण राठी ने बताया चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जांच कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेवा नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सांसद/विधायक/विधान परिषद के सदस्य को जारी पहचान पत्र आदि के आधार पर भी वोटिंग की जा सकती है।

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