पूर्व सीएम के बेटे पर ईडी का बड़ा एक्शन, 61 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, जानें पूरा मामला
Thursday, Nov 13, 2025-05:06 PM (IST)
रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जारी जांच के सिलसिले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मूल्य की अचल/चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ईडी ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यह कारर्वाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गयी है। इस मामले में 2500 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की हेराफेरी की गई है।
रायपुर में पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारक कानून के तहत दर्ज मामले के आधार पर ईडी इस मामले के धन शोधन वाले पहलू की जांच कर रही है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकरण में राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और इस षडयंत्र में शामिल लोगों ने 2500 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई की है। चैतन्य बघेल की कुर्क की गई इन संपत्तियों में 364 आवासीय भूखंड और कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य 59.96 करोड़ रुपये) और बैंकों में जमा धन और सावधि जमा (कुल 1.24 करोड़ रुपये मूल्य) शामिल हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय था, जो कथित रूप से घोटाले से प्राप्त धन के लेखा-जोखा को संभालता था। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने इस अवैध धन को अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में लगाकर उसे वैध निवेश के रूप में दिखाया। जांच में यह भी पाया गया कि उसने अपनी कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स के तहत 'विट्ठल ग्रीन' नामक प्रोजेक्ट में इसी धन का उपयोग किया।
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले एजेंसी इस मामले में पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी, और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

