तीन तलाक कानून के तहत इंदौर में पहली कार्रवाई, अमेरिका में बैठा पति हर महीने देगा 35 हजार रुपए

2/2/2021 7:09:47 PM

इंदौर (सचिन बहरानी): पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति पर मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार तीन तलाक कानून के तहत कुंटुब न्यायालय ने 35 हजार प्रति माह का भरण पोषण राशि देने का अंतरिम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पति को 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। मामले में पत्नी का आरोप है उसके पति उससे दहेज की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर उसे तीन तलाक दे दिया। जानकारी के अनुसार, देवास की सलीना खान का निकाह अगस्त 2018 में एबी रोड छोटी खजानी की मस्जिद जीशान फैजल खान जो कि कैलिफोर्निया के साथ हुआ था। सलीना के पिता ने बताया कि उन्होंने देवास स्थित अंबर गार्डन में बेटी के समारोह में करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए।

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शादी के महज 10 दिन बाद ही उसके ससुराल वाले ऑडी कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जीशान तीन सप्ताह बाद अमेरिका चला गया, लेकिन वीजा न बन पाने का बहाना बनाकर सलीना को साथ नहीं ले गया। जब ससुरालवालों की शिकायत सलीना ने पति से की तो वह भी उसे गाली देता और अपमानित करता था। यहां देवास में सास ने सलीना के गहने लॉकर में रखने के बहाने लेकर खुद के लॉकर में रख लिए।

घरवालों की प्रताड़ना से परेशान होकर सलीना के परिजनों ने बेटी को अमेरिका भेजना चाहा लेकिन पति ने फोन पर ही धमकिया देकर इंदौर एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया। इसके बाद सलीना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के बुलावे पर पति जीशान अमेरिका से आया और माफी मांगी। इसके बाद जीशान मजबूरी में सलीना को दिसंबर 2018 में अपने साथ ले गया। अमेरिका में भी दोनों पति पत्नी में आपसी संबंध अच्छे न रहे। पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। इसी दौरान सलीना को पति के अवैध संबंधों का पता चला। सलीना के अनुसार, एक दिन पति को किसी लड़की का फोन आया । उस समय जीशान नहा रहा था इसलिए उसने फोन उठा लिया सामने से कोई लड़की बोल रही थी। सच सामने आने पर जीशान और सलीना में खूब झगड़ा हुआ।

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इसके 15 दिन बाद सलीना भारत लौट आई। पति ने उसे कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया और दोबारा अमेरिका न आने की धमकी दी। इंदौर आकर सलीना के परिजनों ने जीशान को समझाइश दी लेकिन मामला और बिगड़ गया। इसके बाद जून 2019 में जीशान इंदौर आया और सलीना से यह कहकर शादी तोड़ दी कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की थी।

सलीना ने मामला बिगड़ता देख नए तीन तलाक कानून के तहत लसूड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जीशान और उसके परिजन के विरुद्ध मामला दर्ज किया। सलीना ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष मेंटनेंस का दावा पेश किया, लेकिन पति जीशान ने वकील के माध्यम से  ही उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं दूसरी पेशी भी कोरोना संकट का हवाला देते हुए वकील के माध्यम से ही दर्ज कराई। तीसरी पेशी पर भी पति जीशान की अनुपस्थिति को देखते हुए अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी तो अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया। जज ने कहा कि जब तक पति जीशान खुद पेशी पर नहीं आ जाता, तब तक उसे 35 हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण के रुप में सलीना को देने होंगे। इसके अलावा वर्ष 2019 से अब तक बकाया करीब 4 लाख से अधिक भरण पोषण राशि 6 किश्तों में अदा करने का भी निर्देश दिया गया है।

 


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