ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला, नियुक्ति में 14 फीसदी ही मिलेगा लाभ

7/14/2021 11:38:09 AM

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक बरकरार रखी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी वर्ग के 14 फीसदी आरक्षण को फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

दरअसल, राज्य सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने साफ इंकार करते हुए कहा वो मेरिट लिस्ट तो 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बना सकती है लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। साथ ही मामले में याचिकाकर्ताओँ सहित राज्य सरकार से अपनी दलीलों को लिखित रुप में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने ओबीसी वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और इनकी आबादी का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाना जरूरी है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।

meena

This news is Content Writer meena