कमलनाथ सरकार का मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून, अब होगी 5 साल की सजा

Thursday, Jun 27, 2019-09:42 AM (IST)

भोपाल: गोरक्षा के नाम पर गुंडा गर्दी रोकने के लिए कमलनाथ सरकार एक बड़ा कानून बनाने जा रही है। इस इस कानून के तहत गोरक्षा की आड़ में हिंसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान है कमलनाथ सरकार इस संशोधित प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करना चाहती है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो मध्यप्रदेश में यह गोरक्षा मामले संबंधी एक अलग कानून होगा।

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अभी क्या है कानून
मध्य प्रदेश में अभी जो कानून लागू है, उसके तहत गोवंश की हत्या, गोमांस रखने और उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक है। इसमें गोवंश के नाम पर हिंसा या मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं है।

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संशोधित कानून कैसा होगा
संशोधन के बाद अब कोई व्यक्ति गोवंश का वध, गोमांस और गोवंश का परिवहन, मांस रखना या सहयोग करना या इसके अंतर्गत कोई हिंसा या क्षति नहीं करने पर पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।

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गौरतलब है कि, देश में आए दिन मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। असामाजिक तत्व कभी चोरी तो कभी गाय के नाम पर हिंसा करते हैं। अभी हाल ही में झारखंड के सरायकेला खरसावां में चोरी के शक में गुस्साई भीड़ ने एक युवक को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान तबरेज अंसार के रूप में हुई। तबरेज की उम्र 22 साल थी और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ा था। वहीं कुछ महिने पहले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गोरक्षा के नाम पर दो युवकों व एक महिला से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया था।
 


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meena

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