MP में लव जिहाद कानून को मिली मंजूरी, 10 साल की सजा का प्रावधान

12/26/2020 11:28:28 AM

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस कानून के अनुसार, अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप सिद्ध होता है तो आरोपी को कम से कम दो साल से 10 साल तक की सजा मिलेगी।

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इसके साथ ही अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो भी इसे लव जिहाद माना जाएगा और उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।

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लव जिहाद पर जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 28 दिसंबर से प्रस्तावित है। 
इस कानून के मुख्य बिंदू-
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meena

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