MP की धरती पर अब नहीं होगा लव जिहाद !, 10 साल की सजा के साथ कानून बनाने की तैयारी मुकम्मल

11/25/2020 5:02:16 PM

भोपाल(इजहार हसन खान): उतरप्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी तरह का लव जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। कैबिनेट में पेश करने के लिए लव जेहाद के खिलाफ ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त टीम ने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत लव जेहाद करने वाले को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है।



गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के मसौदे के लिए हुई बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि पहले लव जिहाद के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया था। लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए 10 साल कर दिया। वहीं मर्जी से शादी करने वाले को 1 महीना पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। खास बात यह कि लव जेहाद में विवाह कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान होगा।



इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं के पंजीयन निरस्त हो जाएगा। धर्मांतरण करने के लिए एक माह पूर्व कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। लव जेहाद का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। सहयोग करने वाले सभी आरोपियों को मुख्य आरोपी की तरह माना जाएगा।

वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र सिंह सहित गृह और विधि विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 
 

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