ऐतिहासिक फैसला : सिर्फ 5 दिन में अदालत ने सुनाई दुष्कर्मी को फांसी की सजा

7/28/2018 12:35:22 PM

जबलपुर : कटनी जिले में मासूम से दुष्कर्म करने वाले स्कूली ऑटो चालक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। महज पांच दिन में मामले में फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने नजीर पेश की है। विशेष अपर सत्र न्यायधीश अर्चना सिंह ने ये सजा सुनाई है। प्रदेश के इतिहास में अब तक यह सबसे जल्द हुई सुनवाई है।

पॉस्को अधिनियम के तहत भी दोषी करार
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने छह वर्षीय एक मासूम के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी युवक जितेन्द्र कुशवाह (25) को दंड प्रक्रिया संहिता अध्यादेश 2018 एवं भादंवि की धारा 376 (बी) (बलात्कार) और धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा से दंडित किया है।मिश्रा ने बताया कि युवक को भादंवि की धारा 366 (अपहरण) धारा 201 (अपराध के साक्ष्य विलोपित करना) और पॉस्को अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है।  


क्या है मामला?
मासूम भिण्ड से अपने परिजन के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने ग्वालियर आई थी और 20 और 21 जून 2018 की रात को युवक विवाह समारोह से उसे बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया। परिजनों को 21 जून की सुबह सुनसान इलाके में मासूम का शव मिला। पोस्टमार्टम में मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक, मासूम को अपने साथ ले जाते हुए दिखा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को 22 जून को गिरफ्तार कर इस मामले की त्वरित जांच पूरी करते हुए 12 दिन के अंदर ही दो जुलाई को अदालत में चालान पेश कर दिया। अदालत ने 13 दिन में 33 गवाहों के बयान और सुनवाई के बाद आज युवक को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई। 

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