दो पेड़ काटने पर सवा करोड़ का जुर्माना, पेड़ की कमाई के हिसाब से वसूली जाएगी रकम

4/28/2021 5:00:43 PM

भोपाल: कोरोना संकट में ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे लोगों को इसकी कीमत तो शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। कोरोना काल में इन दिनों ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पेड़ों का महत्व अभी भी समझ नहीं रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के सिंघोरी वन अभ्यारण्य में सागौन के दो पेड़ काटने वाले एक आरोपी छोटेलाल पर बम्होरी वन विभाग ने 1 करोड़ 21 लाख 7 हजार 700 रुपए का जुर्माना लगाया है। फिलहाल मामला कोर्ट में है।

विभाग ने इसे वन संपदा माना और एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर जुर्माने का कैलकुलेशन किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इसी साल जनवरी में अभ्यारण्य की बीट पहरिया में सागौन के दो पेड़ काट दिए थे और तभी से वह फरार चल रहा था।

बम्होरी वन विभाग ने शख्स पर यह जुर्माना पेड़ हमें 50 साल में क्या क्या देता है इस आधार पर लगाया गया है। मामले में बम्हौरी वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पलेचा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार, एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है और इन 50 सालों में पेड़ से हमें 52 लाख 400 रु. की सुविधाएं मिलती है। इनमें 11 लाख 97 हजार 500 रु. की ऑक्सीजन छोड़ता है।

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